सरायकेला : दिनांक 24.12.2025 को चांडिल प्रखंड अंतर्गत खूंटी पंचायत के खूंटी गांव में डालसा के सचिव तौसिफ मेराज के निदेशानुसार बाल विवाह रोकथाम को लेकर बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम किया गया जिसमें पीएलवी वंदना महतो ने ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताएं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल सामाजिक बुराई है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष व लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100 की भी जानकारी दी गई।
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