ईचागढ़ : बाल विवाह रोकथाम को लेकर पातकुम पंचायत के वड़डीह गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
सरायकेला : आज दिनांक 30/12/2025, को माननीय नालसा एवं झालसा के तत्वावधान में
जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला-खरसावां के सचिव महोदय तौसीफ मेराज सर के
निर्देशानुसार ईचागढ़ प्रखण्ड के अंतर्गत पातकुम पंचायत के गाँव वड़डीह में विधिक
जागरूकता शिविर का कार्यक्रम किया गया।
इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल विवाह निषेध अधिनियम
2006, भारत में बाल विवाह को रोकने और पीड़ितों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया
कानून है, जिसके तहत लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 साल से कम होने पर विवाह
बाल विवाह माना जाता है और यह कानूनन अपराध है, जिसके तहत बच्चों के यौन अपराधों
के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है, पीड़ितों की सुरक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित
करने के लिए विशेष अदालतों और पुलिस की विशेष ज़िम्मेदारियों भी है, चाइल्ड
हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर 1098 तथा उनके मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे
में जानकारी दी गई, इस कार्यक्रम को अधिकार मित्र तुस्ट रानी मंडल एवं ग्रमीण के
द्वारा सफलतापूर्वक की गई।

