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सरायकेला: एनआईटी आदित्यपुर क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत संयुक्त कार्रवाई, 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

सरायकेला: उपायुक्त सरायकेला–खरसावाँ के निर्देशानुसार गुरुवार को टोबैको कंट्रोल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा एनआईटी आदित्यपुर के आसपास के बाजार क्षेत्र में कोटपा अधिनियम, 2003 एवं कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 25 प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

निरीक्षण के क्रम में कई प्रतिष्ठान तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाए गए। जांच के दौरान कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 की धारा 6(क) एवं 6(ख) के उल्लंघन पर 04 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जुर्माना वसूला गया। साथ ही संबंधित संचालकों को धारा 6(क) के तहत अनिवार्य चेतावनी साइनेज प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन ने खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान संचालकों को शीघ्र फूड लाइसेंस प्राप्त करने, साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने तथा कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के अंतर्गत गैर-धूम्रपान क्षेत्र का साइनेज लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

इस संयुक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन, जिला परामर्शी, आरआईटी थाना के सहायक उप निरीक्षक, कांस्टेबल सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य के हित में ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

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